हाईकोर्ट ने दिया था आदेश-
यूपी के बिजनौर
जिले की हरिनगर कॉलोनी का है जहां हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक
अधिकारी व यूपी पुलिस एक महिला को उसकी ससुराल में प्रवेश दिलाने के
लिए पहुंची। इस दौरान यूपी पुलिस की ससुराल वालों से काफी देर तक नोकझोंक
भी होती रही।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया-
मामला यूपी के बिजनौर जिले की हरिनगर कॉलोनी का है जब हाईकोर्ट के
आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस एक महिला को उसकी ससुराल में प्रवेश
दिलाने पहुंची। गांव धौकलपुर निवासी एडवोकेट शेर सिंह ने करीब पांच वर्ष पूर्व
अपनी पुत्री नूतन की शादी नगर की हरिनगर कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह के
पुत्र रोबिन के साथ की थी। महिला के पिता के अनुसार इस मामले में
2019 को थाने में महिला के पति रोबिन के खिलाफ संबंधित मामले में
रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई कराई गई थी जिससे पुलिस की कार्रवाई के बाद
भी विवाहिता को उसके ससुरालियों ने अपने घर में नहीं रखा। मामला
हाईकोर्ट में पहुंच गया और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया की
महिला को उसके घर में प्रवेश दिलाया जाए। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक
अधिकारियों को महिला को उसके घर में प्रवेश दिलाए जाने और उसे सुरक्षा
प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए।
दरवाजा तोड़ने के लिए बुलाई जेसीबी-
रविवार दोपहर उच्च न्यायालय के आदेश पर बाल संरक्षण अधिकारी रुबी
गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार, विधि सहायक रवेंद्र कुमार, वरिष्ठ
सहायक महबूब अली, जिला महिला थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पा देवी व थानाध्यक्ष
उदय प्रताप सिंह उक्त महिला नूतन मलिक को उसके ससुराल में प्रवेश दिलाने
हरिनगर कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान मौके पर घंटों हंगामा रहा।
पुलिस ने बंद दरवाजा जेसीबी से तोड़ने की चेतावनी दी तो करीब एक घंटे
बाद दरवाजा खोला गया। इसके बाद पुलिस ने कॉलोनी वासियों की मौजूदगी में महिला
को घर में प्रवेश दिलाया, और महिला को सुरक्षा प्रदान की गई।
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